HRA छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध है, और यह तीन में से सबसे कम राशि होती है: मिली हुई असली HRA, चुकाए गए किराए में से बेसिक सैलरी का 10% घटाकर, या बेसिक सैलरी का 50%/40% (मेट्रो/नॉन-मेट्रो)।
मासिक HRA छूट
₹0
मिली हुई असली HRA₹0
किराया − बेसिक का 10%₹0
बेसिक का 50%/40%₹0
टैक्स योग्य HRA₹0
HRA छूट के लिए किराया रसीदें ज़रूरी हैं, और अगर सालाना किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा है तो मकान मालिक का PAN भी चाहिए।