60 साल से कम उम्र के निवासी व्यक्ति के लिए नई व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट) और पुरानी व्यवस्था (छूट सहित) के तहत आपकी टैक्स देनदारी की तुलना। बजट 2026 के अनुसार स्लैब FY 2025-26 से अपरिवर्तित हैं।
नई टैक्स व्यवस्था (FY 2023-24 से डिफ़ॉल्ट) कम स्लैब दरें देती है लेकिन ज़्यादातर छूट और कटौतियां हटा देती है — आपको सिर्फ़ एक फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन (FY 2026-27 के लिए ₹75,000) मिलती है। पुरानी व्यवस्था में स्लैब दरें ज़्यादा हैं लेकिन आप धारा 80C (₹1.5 लाख), 80D (स्वास्थ्य बीमा), HRA, और होम लोन ब्याज जैसी कटौतियां क्लेम कर सकते हैं, जो पर्याप्त छूट होने पर आपका असली टैक्स काफ़ी कम कर सकती हैं।
नई या पुरानी व्यवस्था आपके लिए सस्ती पड़ेगी या नहीं, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी छूट वास्तव में क्लेम कर सकते हैं — कम 80C/80D निवेश और बिना HRA/होम लोन वाले व्यक्ति को आमतौर पर नई व्यवस्था में फ़ायदा होता है, जबकि ज़्यादा छूट वाले व्यक्ति को पुरानी व्यवस्था में ज़्यादा बचत हो सकती है।